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कलेक्टर निर्देश पर जिले में खाद-बीज, कीटनाशी की कालाबाजारी रोकने लगातार की जा रही कार्यवाही

धमतरी 11 अगस्त 2023/ कलेक्टर  ऋतुराज रघुवंशी के निर्देश पर जिले में गठित निरीक्षण दल द्वारा जिले के सहकारी एवं निजी विक्रय परिसरों में खाद, बीज, कीटनाशी की कालाबाजारी रोकने लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। इसी कड़ी में दल द्वारा कुरूद विकासखंड के विभिन्न कृषि केन्द्रों में कीटनाशकों का निरीक्षण किया गया। उप संचालक कृषि ने बताया कि कुरूद के रूपेन्द्र कृषि केन्द्र भैंसमुण्डी में निरीक्षण के दौरान बिना पी.सी. अनुमोदन के दवाईयों का भण्डारण एवं वितरण किया जाना पाया गया, जो कि कीटनाशी अधिनियम 1968 का स्पष्ट उल्लंघन है। साथ ही स्कंध पंजी अद्यतन नही था तथा मूल्य पटल पर रसायनों का नाम विधिसम्मत अंकित नहीं है। इसके अलावा साप्ताहिकी एवं मासिक प्रगति प्रतिवेदन कार्यालय को नियमित प्रस्तुत नहीं की जा रही है। कालातित रासायनों का भण्डारण एवं विक्रय किया जा रहा है, जिसे जप्ती की कार्यवाही की गई। इसमें ट्राईसाईक्लोजोल 4 नग, हेक्साकोनाजोल 23 नग, कार्बेन्डाजिम मेंकोजेब 16 नग, बाईफेन्थिन 13 नग, लेम्डासायहेलोधन 07 नग रसायन शामिल है। उक्त कृत्य के लिए संबंधित प्रतिष्ठान को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है।
                  इसी तरह साहू, कृषि केन्द्र कुहकुहा में भी कालातीत कीटनाशक जप्त की गई, जिसमें बाईफेन्थिन 2 नग थायमेथाकजोन 05, ग्लायफोसेट 02 नग सम्मिलित है। लक्ष्मी कृषि केन्द्र कुहकुहा में इथियान सायफरमेथ्रिन 07 नग, हेक्साकोनाजोल 17 नग व्यूफोफॅजिन 15 नग एसीफेट 15 नग रसायन शामिल है। चन्द्राकर बीज भण्डार कुहकुहा में बिना प्रिंसिपल अनुमोदन के कीटनाशकों का भण्डारण एवं वितरण किया जा रहा है। हनुमान कृषि केन्द्र गुदगुदा के निरीक्षण के दौरान उर्वरकों का स्कंध पंजी विधिसम्मत संधारित नहीं पाया गया, जिसकी वजह से संबंधित केन्द्र को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया। उक्त सभी कृषि केन्द्र को जारी कारण बताओं नोटिस का जवाब तीन दिन के भीतर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। बताया गया है कि जवाब संतोषप्रद नहीं होने पर कीटनाशी अधिनियम 1968 एवं उर्वरक अधिनियम की धारा के तहत कठोर कार्यवाही की जायेगी।

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