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ग्राम पंचायत बोरसी में हुआ जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन

 

 

 

ग्रामीणों की मांग, शिकायत और समस्याओं को सुनकर गंभीरतापूर्वक किया गया निराकरण

 

फसल चक्र परिवर्तन के लिए किसानों को किया गया प्रोत्साहित

 

शिविर में मिले 362 में से अधिकांश आवेदनों का किया गया मौके पर निराकरण

 

धमतरी 23 अक्टूबर 2024/ शासन के निर्देशानुसार लोगों की समस्याओं, मांग और शिकायतों के निराकरण के लिए जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज मगरलोड विकासखण्ड के ग्राम बोरसी में जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर आयोजित किया गया। इस मौके पर मिले 362 आवेदनों में से अधिकांश आवेदनों का मौके पर ही निराकरण किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा अपने-अपने विभागीय योजनाओं की जानकारी उपस्थित अधिकारियों द्वारा ग्रामीणों को दी गई तथा शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने कहा गया। इस अवसर पर सीईओ जिला पंचायत सुश्री रोमा श्रीवास्तव, अपर कलेक्टर श्री जी.आर.मरकाम, स्थानीय जनप्रतिनिधि, जिला स्तरीय अधिकारी सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

              शिविर को संबोधित करते हुए अपर कलेक्टर श्री मरकाम ने कहा कि ग्रीष्मकालीन धान के बदले दलहन, तिलहन और नगदी फसल के लिए किसान आगे बढ़ें। उन्होंने कहा कि दलहन, तिलहन फसल के जरिए कम पानी में भी अधिक आय अर्जित किया जा सकता है। वहीं जनपद उपाध्यक्ष मगरलोड श्री राजेश साहू ने कहा कि शिविर के माध्यम से जिला स्तरीय अधिकारी आपके गांव पहुंचकर शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दे रहें हैं, ग्रामीण इन योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि भूजल के गिरते स्तर को देखते हुए किसान अधिक से अधिक दलहन, तिलहन की फसल लें। इससे जल स्तर बढ़ेगा, साथ ही भूमि की उर्वरता भी बनी रहेगी। उन्होंने जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा गांव में पहुंचकर लोगों की समस्याओं के निराकरण करने के लिए शासन सहित जिला प्रशासन का आभार व्यक्त किया।

 जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर बोरसी में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा महतारी वंदन योजना की जानकारी दी गई। ऐसे हितग्राही जिनके खाते में योजना के तहत राशि नहीं पहुंच पा रहे हैं, उन्हें बैंक जाकर डीबीटी कराने की समझाईश दी गई। इसी तरह कृषि विभाग द्वारा ग्रीष्मकालीन धान के बदले दलहन, तिलहन और नगदी फसल लेने के लिए बीज, खाद इत्यादि के संबंध में किसानों को आवश्यक जानकारी दी गई। विद्युत और क्रेडा विभाग द्वारा प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी देते हुए बताया गया कि योजना के तहत् लाभार्थियों को 78 हजार रूपये का अनुदान सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किया जायेगा। इस योजना से बिजली बिल कम और नवीन रोजगार सृजन के मार्ग प्रशस्त होंगे। वहीं अक्षय ऊर्जा के प्रति जागरूकता आएगी। शिविर में राजस्व विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, पशुधन विकास विभाग, जल संसाधन, उद्यानिकी, मछलीपालन, स्वास्थ्य विभाग सहित विभिन्न विभागों को प्राप्त आवेदनों को उपस्थित अधिकारियों ने गंभीरतापूर्वक अवलोकन कर आवेदकों को वस्तुस्थिति से अवगत कराया।

 

 

 

2.समाचार

जन्म उपरांत शिशु का जाति प्रमाण पत्र किया जाए जारी

 

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री नम्रता गांधी ने निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश

धमतरी 23 अक्टूबर 2024/ वर्तमान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछडा वर्ग के छ.ग. के स्थानीय निवासियों के जाति प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारियों द्वारा छ.ग. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछडा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) अधिनियम 2013 एवं उसके तहत बनाए गए छ.ग. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछडा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) अधिनियम 2013 के प्रावधानों एवं शासन के निर्देशों के अनुसार जारी किए जा रहे है। शासन द्वारा लिए गये निर्णय अनुसार उपरोक्त जाति/वर्ग के व्यक्तियों के परिवार में शिशु के जन्म के उपरांत उसके पिता की जाति के आधार पर शिशु का जाति प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाना है।

इसके मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री नम्रता गांधी ने संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व और सभी तहसीलदार, नायब तहसीलदारों को निर्देशित किया कि उपरोक्त निर्णय का अनुपालन किया जाए। जारी निर्देशानुसार जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाने हेतु शिशु के पिता की जाति के संबंध में वर्ष 2006 के उपरांत अर्थात् 01 जनवरी 2007 से शिशु के नाम पर जाति प्रमाण पत्र जारी करने के दिनांक तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा शिशु के पिता के नाम पर जारी किए गये जाति प्रमाण पत्र के आधार पर शिशु का जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाए। आवेदन पत्र के साथ परिवार से संबंधित राशन कार्ड, शिशु के माता, पिता का आधार कार्ड, उनका निवास प्रमाण पत्र, नवजात शिशु के सगे बडे़ भाई-बहन के नाम जारी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की प्रति यथासंभव संलग्न किया जाए। शिशु के जन्म के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गये जन्म प्रमाण पत्र की मूल प्रति, पिता के जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति की जांच सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जाए। पोर्टल से यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि संबंधित जाति प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है। शिशु की जाति प्रमाण पत्र हेतु उसके पिता/माता/वैध पालक द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन किया जाए। यह आवेदन पत्र प्रसव उपरांत तत्काल संबंधित डेटा एन्ट्री ऑपरेटर, अस्पताल प्रमुख द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी/सहायक नोडल अधिकारी द्वारा पूर्ति करा लिया जावे एवं निकटतम लोक सेवा केन्द्र में आवेदन पत्र का उपरोक्तानुसार मय दस्तावेज ऑनलाईन पंजीयन करा लिया जाए। पिता की जाति के आधार पर शिशु का जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाए।

संस्थागत प्रसव के लिए स्टेक होल्डर्स जैसे मितानिन, ऑगनबाडी कार्यकर्ता/सहायिका, संबंधित ए.एन.एम., बहुउद्देश्यीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता, पटवारी, सचिव ग्राम पंचायत, कोटवार, दाई आदि को भलीभांति प्रशिक्षित किया जाए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि संबंधित नवजात शिशु के माता-पिता वांछित दस्तावेजों सहित संस्थागत प्रसव के समय अस्पताल में लेकर पहुँच सके। संबंधित अस्पतालों में लोक सेवा केन्द्रों की सूची उपलब्ध कराया जाए, जिसमे लोक सेवा केन्द्र के संचालक का नाम, केन्द्र का स्पष्ट पता व संचालक का मोबाईल नंबर वॉट्सअप युक्त स्पष्ट रूप से अंकित हो। लोक सेवा केन्द्र के संचालकों को स्पष्ट रूप से दिशा, निर्देश दिया जावे कि इस कार्य में पूर्ण रूप से सहयोग करे। इस संबंध में कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए नोडल/ सहायक नोडल अधिकारी के रूप में प्राधिकृत करते हुए उत्तरदायी बनाया जाए एवं अस्पताल में उनका नाम व मोबाईल नंबर अंकित कराया जाए। अस्पताल के काउंटर के लिपिकों को इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिया जाए। प्रसव हेतु अस्पताल में भर्ती के पूर्व उपरोक्त स्टेक होल्डर्स के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाए कि शिशु के जन्म होते ही अविलंब शिशु का नाम रखा जाए, ताकि प्रमाण पत्र में शिशु का नाम स्पष्ट रूप से अंकित किया जा सके। शिशु को जारी किए गए जाति प्रमाण पत्र में अंकित उसके नाम परिवर्तन की स्थिति में प्रचलित प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही की जा सकती है। सप्ताह में हुई प्रगति के संबंध में समय-सीमा की बैठक में प्रगतिशील जानकारी सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास जिला धमतरी के माध्यम से प्रस्तुत की जाए। जिला दण्डाधिकारी सुश्री गांधी ने कहा कि उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए।

 

 

3.समाचार

कलेक्टर सुश्री नम्रता गांधी ने राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के मध्य कार्य विभाजन में किया आंशिक संशोधन

 

धमतरी 23 अक्टूबर 2024/ प्रशासनिक दृष्टिकोण से कलेक्टर सुश्री नम्रता गांधी ने राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के मध्य पूर्व में किए गए कार्य विभाज आदेश में आंशिक संशोधन किया है। इसके तहत संयुक्त कलेक्टर श्री पवन कुमार प्रेमी को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी का सम्पूर्ण प्रभार सौंपा गया है। उन्हें सत्कार अधिकारी, अनुभाग क्षेत्र के लिए भू-अर्जन अधिकारी और मंडी धमतरी का दायित्व सौंपा गया है। इसी तरह संयुक्त कलेक्टर डॉ.विभोर अग्रवाल को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी नगरी का सम्पूर्ण प्रभार, अनुभाग क्षेत्र के लिए भू-अर्जन अधिकारी और मंडी नगरी का दायित्व सौंपा गया है। इसके अलावा कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गए अन्य कार्य भी उक्त अधिकारियों द्वारा किया जाएगा।

 

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