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*कल ग्राम पोटियाडीह में हुए एक युवक की संदिग्ध मौत का हुआ खुलासा*

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*कल ग्राम पोटियाडीह में हुए एक युवक की संदिग्ध मौत का हुआ खुलासा*

*मृतक के दोस्त ने ही आपसी पैसे के लेनदेन को लेकर आपस में हुए मारपीट के दौरान धक्का देने से गिरने से मृतक के सिर पर लगा था चोट*

*थाना अर्जुनी एवं सायबर पुलिस टीम की संयुक्त टीम द्वारा 24 घंटे के अंदर की गई मामले में कार्यवाही*

*संक्षिप्त विवरण* दिनांक17-03-24 को प्रार्थी गणेश्वर साहू पिता स्वर्गीय रामाधार साहू उम्र 31 साल निवासी खरतुली ने थाना में आकर सूचना दिया कि दिनांक 16-03-24 के रात्रि करीबन 8:00 बजे इसका छोटा भाई खिलेश्वर उर्फ खिल्लू अपने मोटरसाइकिल टीवीएस विक्टर से कही निकला था जो रात भर घर नही आया, दिनांक 17/03/24के सुबह उसका चाचा मनहरण साहू ने इसे बताया कि खिलेश्वर् मृत हालत में पोटियाडीह स्टेडियम के पास पड़ा हुआ है, तब यह मौके पर जाकर देखा इसका भाई मृत चित हालत में पड़ा हुआ था, खिलेश्वर के आंख के पास चोट का निशान था खून निकला हुआ था नाक से भी खून निकला हुआ था, प्रार्थी ने रिपोर्ट दर्ज करवाते समय इस बात का संदेह किया था की कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा इसके भाई के साथ कुछ गलत किया है, प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना अर्जुनी में मर्ग क्रमांक 08/24 धारा 174जा. फौ. कायम कर जांच पंचनामा कार्यवाही में लिया गया,जांच के दौरान घटनास्थल ग्राम पोटियाडीह में कैम्प कर बारीकी से हर पहलू की जांच की गई मृतक के शरीर में आई चोटो का बारीकी से निरीक्षण किया गया,मृतक के शव का पीएम जिला अस्पताल धमतरी से करवायी गई शार्ट पीएम रिपोर्ट प्राप्त किया गया जिसमें डाक्टर साहब द्वारा मृतक की मृत्यु गिरने से सिर में चोट लगने से मस्तिष्क का नस अंदर फटने से हुई होना तथा मृत्यु की प्रकृति हत्यात्मक होना लेख किया गया।
जांच पर संदेह के आधार पर मृतक के साथी हुमन साहू पिता नारायण साहू उम्र 23साल निवासी खरतूली को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया जो अपना अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि घटना दिनांक से हफ्ता भर पूर्व रेती गाड़ी में मजदूरी के पैसे तथा आरोपी के मोबाईल की बात को लेकर दोनो के बीच वाद विवाद हुआ था,इसी बात की रंजिशवश दिनांक 16/03/24 के रात्रि करीबन 08 बजे पोटियाडीह खेल मैदान पास दोनो शराब पिए और पिए हालत में दोनो के बीच वादविवाद और मारपीट हुई, आरोपी द्वारा मृतक को हाथ मुक्का तथा लात से मारपीट कर धकेल दिया जिससे मृतक सिर के बल गिर गया और गिरने से उसकी मृत्यु हो गई जो आरोपी मौके से फरार गया और घटना में पहने हुए कपड़े को घर अंदर बाड़ी में ले जाकर जला दिया।
आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 101/24धारा 302 भादवि. कायम कर विवेचना में लिया गया इस दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है।
*आरोपी का नाम*-:हुमन साहू पिता नारायण साहू उम्र 23साल निवासी खरतूली

उक्त कार्यवाही में उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी अर्जुनी निरीक्षक राजेश मरई,सायबर सेल प्रभारी निरी.सनी दुबे,सउनि.राजेंद्र सोरी, उत्तम निषाद,अमित सिंह,प्रआर.जामवंत देशमुख, खोमेंद्र भारद्वाज,आरक्षक खेमू हिरवानी,जीवन,भावेश, राजेश साहू, कुणाल साहू, भागवत साहू सायबर सेल से प्रआर. हरीश साहू, लोकेश नेताम आरक्षक योगेश नाग,दीपक,मनोज,जीवन का विशेष योगदान रहा

 

*नगरी में एक व्यक्ति की मौत के मामले में नगरी पुलिस ने किया खुलासा,मृतक आदतन शराब सेवन का था आदी,आरोपी पत्नी ने ही पैरदान से गला दबाकर की थी पति की हत्या*

*व्यक्ति की मौत के मामले को संदिग्ध मानते हुए नगरी पुलिस ने शुरू की थी मामले की जांच*

*सक्षिप्त विवरण*-: थाना नगरी के अपराध कमांक 22/24 धारा 302 भादवि. के मामले में घटना दिनांक 09.03.2024 को प्रार्थिया द्वारा मर्ग
इंटीमेशन दर्ज करायी थी कि इसका पति प्रदीप निर्मलकर लगातार बहुत दिनों से शराब सेवन करने का आदी था जो घटना दिनांक को मृतक प्रदीप निर्मलकर अपने छत से गिरा पड़ा था
लेट्रिंग रूम के दिवाल से सिर टकरा गया था मस्तक तरफ से खून निकल रहा था प्रार्थिया
की रिपोर्ट पर थाना नगरी में मर्ग क. 05/24 धारा धारा 174 द.प्र.सं कायम कर जांच पंचनामा में लिया गया एवं डॉक्टर साहब द्वारा पी०एम० रिपोर्ट में मृतक का कपड़े से गला
घोटनें से हत्या करना लेख करने पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अप०क0 22/24 धारा 302भादवि. अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

विवेचना दौरान घटनास्थल का निरीक्षण किया गया एवं गवाहों का कथन लिया गया है तथा मृतक की पत्नि को पूछताछ
किया गया जो कड़ाई से पूछताछ करने पर मेमोरण्डम साक्ष्य लिया गया जो बताये कि घटना
दिनांक को अपने पति के शराब पीने के आदत से परेशान थी छत से गिरने से इसके पति का
हल्की हल्की सांसे चल रही थी बगल में पैर पोछने वाला कपड़ा था जिसे गिला करके उसके
चेहरे में लगे खून को पोछीं आंखों को बंद की, मुंह को हांथ से दबाई और पैर पोछने वाले
कपड़े से गर्दन को दोनों हाथों व ताकत से दबा दी।
अपने पति को जिस पैर पोंछने वाले
कपड़े से गला दबाकर मारी हूँ बताने पर व हत्या में उपयोग पैर पोंछने वाले कपड़े को समक्ष
गवाहान के जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया एवं
*आरोपिया*-: श्रीमति रामेश्वरी पति स्व० प्रदीप
निर्मलकर उम्र 30 वर्ष साकिन बुढ़ादेव पारा नंदी चौक के सामने नगरी थाना नगरी जिला
धमतरी (छ०ग०)
द्वारा अपना जुर्म कबूल करने व आरोपिया के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य सबूत पाये
जाने से विधिवत गिरफ्तार कर आरोपिया को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।

उक्त कार्यवाही में निरीक्षक टुमन लाल डड़सेना उप निरीक्षक इंदल राम साहू,सउनि. तानसिंह साहू, आरक्षक दुष्यंत सिन्हा, पंकज प्रधान महिला
आरक्षक आरती ध्रुव, सुमन कश्यप, अमरलता मिंज का विशेष योगदान रहा है।

 

*अर्जुनी क्षेत्र के जिलाबदर हुए निगरानी बदमाश को मुजगहन में घुमते अर्जुनी पुलिस ने किया गिरफ्तार*

 

*आरोपी को दिनांक 09-11-23 को विधानसभा चुनाव के समय किया गया था जिलाबदर*

 

पुलिस अधीक्षक महोदय श्री आंजनेय वार्ष्णेय द्वारा सभी थाना चौकी प्रभारी को आदर्श आचार संहिता के पालन करने एवं आगामी लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रख गुंडा बदमाशों के उपर नजर रख कार्यवाही करने के सख्त निर्देश दिये गए हैं। 

 

इसी तारतम्य में दिनांक 17/08/24 को मुखबिर से सुचना मिली की थाना अर्जुनी क्षेत्र का 

*निगरानी बदमाश* मनोज नागरची पिता सुरेश नागरची उम्र 20साल मुजगहन, बिना अनुमति के जिला में प्रवेश कर मुजगहन गांव के पास घूम रहा है,की सुचना पर बदमाश को घेराबंदी कर हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया,बदमाश के पास धमतरी जिला में प्रवेश करने संबंधी कोई वैध दस्तावेज नहीं था, जो आरोपी को आईपीसी. की धारा 188 तथा छ.ग.जन सुरक्षा अधिनियम 1990की धारा 15 के तहत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। 

उक्त आरोपी को दिनांक 09/11/23को विधानसभा चुनाव के पूर्व जिला दंडाधिकारी धमतरी के द्वारा जिलाबदर की कार्यवाही की गई थी।

 

उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी अर्जुनी निरीक्षक राजेश मरई,सायबर सेल प्रभारी निरी.सनी दुबे,

प्रआर.विजय बैरागी,

आरक्षक खेमू हिरवानी, , धीरज, योगेश, दीपक, लोकेश का विशेष योगदान रहा।

 


18-03-24

▪️ *हार जीत का दांव लगाकर 52 पत्ती “ताश” नामक जुआ खेलते 02 आरोपियों के विरुद्ध थाना सिहावा पुलिस द्वारा कि गई वैधानिक कार्यवाही*

▪️ *आरोपियों से 5180/- रुपये जप्त कर धारा 3(2) (छ०ग०) जुआ प्रतिषेध अधि०2022 के तहत कि गई वैधानिक कार्यवाही*

पुलिस अधीक्षक महोदय श्री आंजनेय वार्ष्णेय द्वारा अवैध शराब,जुआ,सट्टा
अवैध कारोबारियों के विरुद्ध सभी थाना/चौकी प्रभारियों को कार्यवाही करने के सख्त निर्देश दिये हैं।

इसी तारतम्य में थाना सिहावा पेट्रोलिंग को कल मोबाईल से मुखबिर सूचना मिली कि ग्राम नवागांव और बेलर खार में कुछ लोग रूपये पैसे से हार जीत का दांव लगाकर 52 पत्ती ताश नामक जुआ खेल रहे है कि सूचना पर ग्राम नवागांव और बेलर खार में पुलिस को आते देख कर कुछ जुआरियान भाग गए जिसमें से घेराबंदी कर ताश नामक जुआ खेलते 02 आरोपियान पकड़े गये *आरोपीगण*-:
*01*. भोज राम सोनेंन्द्र पिता पलटन राम सोनेंन्द्र उम्र 40 वर्ष, साकीन सरगी,थाना-मगरलोड, हॉल कौहाबाहरा,थाना दुगली, जिला धमतरी,(छ.ग.)
*02*. शिवम रावटे पिता लक्षमण रावटे उम्र 45 वर्ष,साकीन-मावली पारा,चौकी दुधावा,जिला कांकेर,(छ.ग.)
का रहने वाले बताये जिनके पास एवं फड़ से गवाहों के समक्ष जुमला रकम 5180/- रूपये,52 पत्ती,एक नग मोबाइल फोन तथा घटनास्थल से 06 मोटर सायकिल 02 एक्टिवा स्कूटी,जब्त किया गया एवं आरोपियों के विरुद्ध थाना सिहावा में अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों के विरुद्ध
धारा 3(2)(छ०ग०) जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम 2022 के तहत वैधानिक कार्यवाही की गई है।

सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी सिहावा उनि.उमाकांत तिवारी, सउनि.तुलसी मिथिलेश,लक्ष्मीनाथ निर्मलकर,प्रधान आरक्षक प्रमोद पांडेय,सत्यप्रकाश मरकाम,आरक्षक टिकेश्वर साहू,चंडिकेश्वर चौहान की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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