थाना चिल्फी में आरोपियों के विरूद्ध अपराध क्रमांक 107/23 धारा 419, 420, 467, 468, 34 भादवि का अपराध किया गया कायम।
चिल्फी : थाना क्षेत्र अंतर्गत हो रहे अपराधो पर अंकुश लगाने तत्कालीन कार्यवाही करने में सजगता दिखाते हुए चिल्फी पुलीस ने 21.07.2023 प्रार्थी गौकरण सिंह चतुर्वेदी, प्रभारी शाखा प्रबंधक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित शाखा डिंडौरी के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया था कि उसके बैंक में खाताधारक कृषक रामसिंह, जिसका खाता क्रमांक 106006973415 है, का पासबुक लेकर राशि आहरण हेतु दो व्यक्ति बसंत गोंड़ एवं बिहारी गंधर्व आए थे, जिसमें से बसंत सिंह गोंड नामक व्यक्ति ने विड्राल फार्म एवं पासबुक पेश किया, जिसे देखकर शंका होने पर खाता क्रमांक, नाम, पता पूछते हुए आधार कार्ड मांग कर चेक किया गया तथा फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान बैंक रिकार्ड से किया गया, जो मिलान नहीं होने पर आरोपियों द्वारा फर्जी हस्ताक्षर तथा धोखाधड़ी का प्रयास करने की रिपोर्ट पर थाना चिल्फी में अपराध क्रमांक 107/23 धारा 419, 420, 467, 468, 34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध विवेचना में लिया गया विवेचना उपरांत ज्ञात हुआ कि ग्राम अचानकमार निवासी कृषक रामसिंह साकत से परिचय की आड़ में खुड़िया निवासी दिलीप चेचाम नामक व्यक्ति ने को-ऑपरेटिव बैंक में खाता खोलवाने के लिए रामसिंह का आधार कार्ड, वन अधिकार पुस्तिका प्राप्त करते हुए शाखा लोरमी में खाता खोलवाकर किसानों के बोनस राशि, किसान सम्मान राशि व अन्य लाभ प्राप्त करते हुए फर्जी हस्ताक्षर तथा कूटरचना कर बसंत सिंह तथा बिहारी गोड़ को राशि आहरण हेतु बैंक भेजा था किंतु शाखा प्रबंधक की सतर्कता से आरोपीगणों द्वारा पैसों का आहरण नहीं किया जा सका है। प्रकरण के तीनों आरोपियों दिलीप चेचाम, बिहारी गंधर्व एवं बसंत गोड़ को चिल्फी पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया।
प्रकरण की विवेचना एवं आरोपियों की गिरफ्तारी में थाना प्रभारी उपनिरीक्षक सुशील बंछोर, प्रधान आरक्षक केकम सिंह आहिरे, आरक्षक देवीचंद नवरंग, महिला आरक्षक संगीता बर्मन की महत्वपूर्ण भूमिका रही।