
संवाददाता: चुनेश साहू

धमतरी 28 जून 2021/ राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार देश के सभी न्यायालयों में वर्ष की पहली नेशनल लोक अदालत का आयोजन आगामी 10 जुलाई को किया जाएगा। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया कि इसमें कोविड-19 की गाइडलाइन के अनुसार वर्चुअल तथा फिजिकल दोनों ही माध्यमों से प्रकरणों का निबटारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि नेशनल लोक अदालत में राजनीनामा योग्य बैंक रिकवरी, आपराधिक शमनीय मामले, विद्युत, श्रम विवाद, भू-अर्जन, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, वैवाहिक विवाद, धारा-138 परक्राम्य लिखत अधिनियम, टेलीफोन, जलकर, राजस्व एवं अन्य सिविल प्रकरण खण्डपीठ में रखे जाएंगे। इस संबंध में सभी न्यायालयों, बीमा कम्पनी, बैंक, दूरभाष, नगर निगम एवं विद्युत विभाग को पृथक् से जानकारी मांगी गई है। साथ ही प्रीलिटिगेशन प्रकरण का चिन्हांकन कर उसकी सूची भेजने कहा गया है ताकि अधिकाधिक प्रकरणों का निराकरण लोक अदालत में राजीनामा के आधार पर किया जा सके।





