कबीरधाम/ सिंहघनपुरी : थाना सिंघनपुरी जंगल में प्रार्थी श्याम दास निर्मलकर निवासी कोयलारी द्वारा प्रस्तुत शिकायत जांच में अनावेदक समल सिंह साहू पिता राम सिंह साहू, राकेश पिता समल सिंह साहू एवं मुकेश पिता राम सिंह साहू निवासी ग्राम कोयलारी द्वारा एक राय होकर प्रार्थी श्यामदास निर्मलकर के मकान को एक राय होकर उसके जमीन को अपना बताकर कब्जा कर मकान में ताला लगाकर प्रार्थी को जान से मारने की धमकी दिये जाने पाये जाने पर आरोपियों के विरूद्ध अपराध क्रमांक 12/22 धारा 448,506,34 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया तथा विवेचना दौरान आरोपियों द्वारा प्रार्थी के कब्जे किये गये मकान को विधिसंगत् खोलकर मकान अंदर जाकर देखने पर आरोपियों द्वारा प्रार्थी के कब्जे में मौजूद बोरवेल्स में लगे सबमर्सिबल पम्प एवं अन्य सामग्री को चोरी कर अपने बाड़ी में उपयोग करना पाये जाने से मामले में धारा 454,380 भादवि जोड़ा जाकर आरोपी (1) समल सिंह साहू पिता राम सिंह साहू उम्र 50 वर्ष (2) राकेश पिता समल सिंह साहू उम्र 28 वर्ष एवं (3) मुकेश पिता राम सिंह साहू उम्र 30 वर्ष सभी निवासी ग्राम कोयलारी थाना सिंघनपुरी जंगल को विधिसंगत् गिरफ्तारी कर रिमांड में भेजा गया है। उक्त संपूर्ण कार्यवाही में डॉ. लाल उमेद सिंह पुलिस अधीक्षक कबीरधाम, श्रीमती मनीषा ठाकुर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कबीरधाम के मार्गनिर्देशन एवं श्री संजय धु्रव उप पुलिस अधीक्षक के दिशा-निर्देश में थाना प्रभारी सिंघनपुरी जंगल निरीक्षक आनंद शुक्ला, उप निरीक्षक मानक राम सोनकर, प्रधान आरक्षक शैलेन्द्र चंद्रवंशी, आरक्षक संदीप पाण्डेय, विनोद मरकाम, मारर्तण्डय चंद्रवंशी, परमेश्वर साहू, पुरूषोत्तम वर्मा द्वारा सराहनीय कार्य किया गया हैं