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टोनही प्रताड़ना : आदिवासी विधवा महिला के मौत के मामले में, फरार आरोपी भाजपा नेता प्रज्ञेश तिवारी की जमानत हुई खारिज।

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छत्तीसगढ़ /मुंगेली  : गरीब, विधवा आदिवासी महिला को टोनही कहकर प्रताड़ित करने वाला फरार आरोपी भाजपा नेता प्रज्ञेश तिवारी की अग्रिम जमानत याचिका जिला न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई हैं। आदिवासी महिला पर हुए अत्याचार, टोनही प्रताड़ना से मौत के बाद फरार भाजपा नेता को पकड़ने में पुलिस सफल होती हैं या नहीं यह देखने वाली बात हैं। फिलहाल पुलिस अभी फरार आरोपी भाजपा नेता की तलाश कर रही हैं।

बता दें लोरमी ब्लॉक के एक गरीब विधवा आदिवासी महिला शबाना ने कुछ लोगों सहित भाजपा नेता के टोनही प्रताड़ना से तंग आकर मौत को गले लगा लिया गया। पूरा मामला मुंगेली जिले के लोरमी थाना क्षेत्र के चिल्फी चौकी अंतर्गत ग्राम घठोली में एक दिल दहलाने वाली घटना हुई थी जिसमें आदिवासी महिला को गांव के कुछ लोगों एवं फरार भाजपा नेता प्रज्ञेश तिवारी द्वारा टोनही कह कर प्रताडित करने, जान से मारने और गाली गलौच करने का मामला सामने आया था, जिसमें प्रताड़ित होकर आदिवासी महिला शबाना बाई ने मिट्टी तेल डालकर आत्महत्या कर ली थी। मामले में आरोपियों के विरूद्ध भादवि 306, 506 और 4,5 टोनही प्रताड़ना के तहत मामला दर्ज किया गया हैं।

मामले में विवेचना के दौरान आरोपी प्रज्ञेश तिवारी का नाम सामने आया था, जिसके बाद से वह फरार हैं, आरोपी प्रज्ञेश तिवारी की ओर से मुंगेली जिला एवं सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसमें दोनों पक्षों को सुना गया, सुनवाई उपरांत प्रथम दृष्टया आरोपी प्रज्ञेश तिवारी की संलिप्तता प्रतीत होना पाया गया। प्रकरण के सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रबोध टोप्पो ने आरोपी प्रज्ञेश तिवारी की ओर से प्रस्तुत प्रथम अग्रिम जमानत की आवेदन को निरस्त कर दिया गया। शासन की ओर से अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता स्वतंत्र तिवारी ने की पैरवी ।

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