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आबकारी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी रामकुमार बंजारे को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया जेल

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मुंगेली वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल (भा.पु.से.) के निर्देशन में थाना लालपुर क्षेत्रांतर्गत ग्राम मुड़िया में कच्ची महुआ शराब बिक्री करते आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

आरोपी रामकुमार बंजारे निवासी मुड़िया के कब्जे से 20.160 बल्क लीटर कच्ची महुआ शराब जप्त

मुंगेली वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक  भोजराम पटेल (भा.पु.से.) के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुश्री नवनीत कौर छाबड़ा एवं उप पुलिस अधीक्षक हरविंदर सिंह के मार्गदर्शन में जिले में अवैध शराब बिक्री एवं निर्माण के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी तारतम्य में थाना लालपुर एवं साइबर सेल के द्वारा संयुक्त रूप से अवैध कच्ची महुआ शराब बिक्री करने वाले आरोपी के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की गई है।
दिनांक 12.05.2026 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम मुड़िया क्षेत्र में एक व्यक्ति अवैध रूप से कच्ची महुआ शराब रखकर बिक्री कर रहा है कि सूचना पर ग्राम मुड़िया में मौके पर पहुंचकर घेराबंदी कर रेड कार्यवाही कर गवाहों के समक्ष आरोपी रामकुमार बंजारे पिता स्व. मिलन बंजारे उम्र लगभग 40 वर्ष निवासी ग्राम मुड़िया थाना लालपुर जिला मुंगेली को पकड़ा गया, तलाशी लेने पर आरोपी के कब्जे से पीले रंग के प्लास्टिक जरीकेन एवं प्लास्टिक पाउच में भरी हुई कुल 20.160 बल्क लीटर कच्ची महुआ शराब अनुमानित कीमत लगभग 4032 रूपये मिला, आरोपी को शराब रखने एवं बिक्री संबंधी वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने कहा गया, किंतु आरोपी कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका,जिस पर आरोपी के विरुद्ध थाना लालपुर में अपराध क्रमांक 58/2026 धारा 34(2), 59(क) आबकारी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर दिनांक 13.05.2026 को जेल दाखिल किया गया।
उक्त कार्यवाही में उप निरी. सत्येंद्रपूरी गोस्वामी (प्रभारी साइबर सेल मुंगेली), उप निरी.सुंदरलाल गोरले (प्रभारी थाना लालपुर) एवं थाना लालपुर व साइबर सेल की अहम भूमिका रही।

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