
स्टंटबाजी–केक कटिंग पर हाईकोर्ट सख्त
Bilaspur High Court का बड़ा आदेश
बिलासपुर।
राज्यभर की सड़कों और हाईवे पर बढ़ते स्टंटबाजी और केक कटिंग के खतरनाक ट्रेंड पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि सड़क पर सार्वजनिक व्यवधान और जान जोखिम में डालने वाली गतिविधियों पर तुरंत प्रभाव से सख्त कार्रवाई की जाए।
अदालत ने टिप्पणी की—
“पुलिस की कार्रवाई केवल दिखावे के लिए नहीं, बल्कि अपराधियों के लिए सबक बनने लायक होनी चाहिए।”
राज्यभर में होगी मॉनिटरिंग
हाईकोर्ट ने इस मामले को लगातार मॉनिटरिंग में रखने का आदेश दिया है। सभी जिलों की पुलिस से कहा गया है कि:
हाईवे और मुख्य सड़कों पर स्टंटबाजी पर कड़ी नजर रखें
बाइक रेसिंग, खतरनाक करतब और सार्वजनिक स्थानों पर केक कटिंग जैसे कृत्यों पर तुरंत कार्रवाई करें
చర్య का नियमित विवरण अदालत में प्रस्तुत करें
बढ़ते हादसों पर चिंता व्यक्त
न्यायालय ने कहा कि स्टंटबाजी और भीड़ जुटाने वाली गतिविधियाँ सड़क हादसों का बड़ा कारण बन चुकी हैं। ऐसे में पुलिस को सक्रिय भूमिका निभानी होगी ताकि अनुशासन और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
पुलिस को मिली चेतावनी
हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि यदि किसी भी जिले में कार्रवाई केवल दिखावे की पाई गई, तो संबंधित अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी।
युवाओं से अपील
अदालत ने युवाओं से सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील करते हुए कहा कि:
“रोड स्टंट वीरता नहीं, लापरवाही है—अपनी और दूसरों की जान की कीमत समझें।”





