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नगर पंचायत चिखलाकसा में तिरंगे का अपमान! बिजली के खंभों और सूचना बोर्ड पर लगाया गया राष्ट्रीय ध्वज….?*

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नगर पंचायत चिखलाकसा में “हर घर तिरंगा” अभिमान के तहत वार्ड नंबर 2 के मुख्य मार्ग पर राष्ट्रीय ध्वज को लगाया गया जो कि यह अपमान है। ऐसे में नगर पंचायत चिखलाकसा के मुख्य मार्ग के बिजली के खंभों एवं सूचना बोर्ड पर तिरंगा झंडा लगाया गया है। जो कि भारतीय ध्वज संहिता, 2002 के भाग, नियम 3.20 के अनुसार—

> “राष्ट्रीय ध्वज को किसी भी वाहन, ट्रेन, नाव या भवन के ऊपर नहीं फहराया जाता, सिवाय निर्धारित स्थानों के, और इसे किसी भी ऐसे स्थान पर नहीं लगाया जाता जिससे इसकी गरिमा को ठेस पहुंचे, जैसे मूर्ति, बिजली के खंभे या सार्वजनिक सूचना बोर्ड पर।”

 

ध्वज संहिता के उल्लंघन पर 1950 के ‘राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम’ (The Prevention of Insults to National Honour Act, 1971) की धारा 2 के तहत दोषियों पर तीन साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों का प्रावधान भी है। ऐसे में नगर पंचायत चिखलाकसा के मुख्य नगर पालिका अधिकारी अरविंद नाथ योगी भी संज्ञान में नहीं लिये ऐसे अधिकारी के ऊपर ठोस कार्यवाही किया जाना चाहिए।

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