
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्रियान्वयन समिति की बैठक आयोजित ।

चुनेश साहू/धमतरी 07 जुलाई 2021/ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्रियान्वयन समिति की बैठक आज मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती प्रियंका महोबिया की अध्यक्षता में आहूत की गई। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा जिले में 10 हजार अऋणी किसानों का बीमा कराने के निर्देश दिए गए। साथ ही किसानों से अपील की गई कि वे गत वर्षों की तरह खरीफ 2021 में भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जिले में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस बीमा कंपनी से बीमा कराएं। फसल बीमा के लिए किसान अपना आधार कार्ड, ऋण पुस्तिका, बी-1 पांचशाला खसरा, बैंक पासबुक की छायाप्रति एवं बोनी प्रमाण पत्र के साथ वित्तीय संस्थाओं एवं च्वाईस सेंटर में जाकर खरीफ में एक से 15 जुलाई 2021 तक और रबी में एक से 15 दिसम्बर 2021 तक अपनी बोई गई फसलों का बीमा करा सकते हैं। इससे किसान प्राकृतिक आपदा, ओलावृष्टि, असामयिक वर्षा से हुई फसलों की क्षतिपूर्ति बीमा के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। बैठक में बताया गया कि ऋणी किसानों का फसल बीमा सहकारी समितियों एवं केसीसी कार्डधारकों का संबंधित बैंक के माध्यम से किया जा रहा है। अऋणी कृषक जिला एवं तहसील स्तर पर संचालित लोक सेवा केन्द्र या च्वाइस सेंटर के माध्यम से करा सकते हैं। अतः किसान अपने मैदानी अमले से सम्पर्क कर अधिक से अधिक फसल बीमा कराएं, ताकि विपरीत परिस्थिति उत्पन्न होने पर बीमा का लाभ प्राप्त हो सके। उप संचालक कृषि ने बताया कि खरीफ 2021 में अधिसूचित फसल धान सिंचित की बीमित राशि 50 हजार रूपए है और किसान द्वारा देय प्रीमियम राशि एक हजार रूपए प्रति हेक्टेयर है। इसी तरह धान असिंचित के लिए बीमित राशि 38 हजार 500 रूपए और किसान द्वारा देय प्रीमियम राशि 770 रूपए प्रति हेक्टेयर है। रबी 2021-22 अधिसूचित फसल के तहत चना की बीमित राशि 30 हजार रूपए तथा किसान द्वारा देय प्रीमियम राशि 450 प्रति हेक्टेयर है। इसी तरह गेहूं सिंचित के लिए बीमित राशि 27 हजार 500 रूपए तथा किसान द्वारा देय प्रीमियम राशि 412.5 रूपए प्रति हेक्टेयर है।





