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थाना लोरमी क्षेत्रान्तर्गत अवैध रूप से अधिक मात्रा में शराब बिक्री/परिवहन करने वाले ग्राम ढोलगी निवासी 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल

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*‘‘ऑपरेशन बाज’’ के तहत लोरमी पुलिस का नशे के विरूद्ध सख्त कार्यवाही*

➡️ *मुंगेली वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री भोजराम पटेल (भा.पु.से.) के निर्देशन पर ‘‘ऑपरेशन बाज’’ चलाकर अवैध रूप से शराब तस्करी एवं बिक्री करने वालों के विरूद्ध लोरमी पुलिस की ताबड़तोड़ कार्यवाही*

➡️ *थाना लोरमी में 01 प्रकरण मे 02 आरोपियों से 61 पाव देशी प्लेन मदिरा (10.980 बल्क लीटर) कीमती 4880 ₹ व परिवहनरत 01 नग मोटर सायकल कीमती 30000 रूपये को किया गया जप्त*

➡️ *शराब तस्कर के विरूद्ध थाना लोरमी मे आबकारी एक्ट का अपराध क्रमांक 28/26 धारा 32(2), 59 क आबकारी एक्ट पंजीबद्ध कर विधिवत किया गया कार्यवाही*

मुंगेली वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भोजराज पटेल (भा.पु.से.) के द्वारा असामाजिक तत्वो एवं मादक पदार्थ बिक्री व तस्करी करने वालो के विरूद्व *‘‘ऑपरेशन बाज’’* अभियान चलायी जाकर जिले के समस्त थाना चौकी प्रभारियों को सख्त कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है। जिसके परिपालन मे अति.पुलिस अधीक्षक नवनीत कौर छाबडा एवं उप पुलिस अधीक्षक हरविंदर सिंह के मागदर्शन मे थाना लोरमी द्वारा नशे के विरूद्ध कार्यवाही करते हुये अधिक मात्रा मे शराब ब्रिकी हेतू परिवहन करने पर 01 प्रकरण मे 02 आरोपियों के विरूद्ध आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही किया गया।

दिनांक 25.01.2026 को मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर थाना लोरमी पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए ग्राम रेहुंटा स्कूल के पास नाकाबंदी कर दो संदिग्ध व्यक्तियों को रोका गया।
पूछताछ करने पर आरोपियों ने अपना नाम —
कमल सिंह ध्रुव पिता गौकरण ध्रुव, उम्र 48 वर्ष
परमानंद ध्रुव पिता रामावतार ध्रुव, उम्र 39 वर्ष
निवासी ग्राम ढोलगी, थाना लोरमी, जिला मुंगेली (छ.ग.) बताया।

तलाशी लेने पर आरोपी कमल सिंह ध्रुव के कब्जे से एक लाल रंग के थैले में रखी 61 नग देशी प्लेन शराब, प्रत्येक 180 मिलीलीटर की कांच की शीशी में भरी हुई, कुल 10.980 बल्क लीटर शराब, जिसकी अनुमानित कीमत ₹4,880/- है, बरामद की गई।
वहीं आरोपी परमानंद ध्रुव द्वारा परिवहन में प्रयुक्त मोटर सायकल होंडा एसपी, क्रमांक सीजी 09 जेके 7928, पुरानी इस्तेमाली, जिसकी कीमत लगभग ₹30,000/- को भी जब्त किया गया।

आरोपियों को नोटिस देकर शराब रखने एवं परिवहन के संबंध में वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु कहा गया, किंतु वे कोई भी वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके।

आरोपियों के कब्जे से 61 नग देशी प्लेन शराब एवं घटना में प्रयुक्त मोटर सायकल को गवाहों के समक्ष विधिवत जप्त कर पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

आरोपियों का उक्त कृत्य अपराध धारा 34(2), 59(क) आबकारी अधिनियम के अंतर्गत पाए जाने से मौके पर देहाती नालसी पश्चात अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल दाखिल किया गया।
उक्त कार्यवाही में निरीक्षक अखिलेश वैष्णव थाना प्रभारी लोरमी एवं थाना लोरमी स्टाफ की अहम भूमिका रही।

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