hindmedianews
Breaking News
अन्यछत्तीसगढ़ब्रेकिंग न्यूज़मुंगेली

लगातार हो रहे सड़क हादसों पर नियंत्रण हेतु लोरमी पुलिस की विशेष कार्यवाही: 77 वाहन चालकों पर चालानी कार्रवाई

IMG-20250714-WA0596
previous arrow
next arrow

➡ पुलिस अधीक्षक मुंगेली श्री भोजराम पटेल (भा.पु.से.) के निर्देश पर ‘मोटर व्हीकल एक्ट’ के तहत दो दिनों में 77 वाहन चालकों के विरूद्ध हुई चालानी कार्यवाही।
➡ पुलिस का विशेष ध्यान तीन सवारी, प्रेशर हॉर्न और नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने के मामलों पर केंद्रित।
➡ दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और सुरक्षित यातायात सुनिश्चित करने हेतु यह अभियान सख्ती और निरंतरता के साथ जारी रहेगा।

मुंगेली जिले में सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय मुंगेली  भोजराम पटेल (भा.पु.से.) के कुशल निर्देशन में एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। दुर्घटनाओं की रोकथाम और सुरक्षित यातायात  पटेल की प्राथमिकताओं में शामिल है।

इसी क्रम में, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय मुंगेली नवनीत कौर छाबड़ा एवं श्रीमान अनुविभागीय पुलिस अधिकारी लोरमी  हरविंदर सिंह के मार्गदर्शन पर, थाना लोरमी पुलिस द्वारा दिनांक 09.12.2025 एवं 10.12.2025 को विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया।

इस अभियान के तहत, यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया गया। लोरमी पुलिस ने विशेष रूप से *दोपहिया वाहनों पर तीन सवारी बैठाने, प्रेशर हॉर्न* का अनाधिकृत उपयोग करने, और अन्य *मोटर व्हीकल एक्ट (M.V. Act)* के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले *77 वाहन चालकों* के विरुद्ध कठोर चालानी कार्यवाही की।

• *कार्यवाही की संख्या:* दो दिनों की इस विशेष कार्यवाही में, कुल 77 वाहन चालकों के विरूद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालानी कार्यवाही की गई।

*पुलिस अधीक्षक की अपील: नाबालिगों को वाहन न दें, नियम ही जीवन की सुरक्षा है*

पुलिस अधीक्षक महोदय  भोजराम पटेल (भा.पु.से.) ने निर्देश दिए हैं कि यह विशेष अभियान आगे भी सख्ती और निरंतरता के साथ जारी रहेगा ताकि लोरमी क्षेत्र में यातायात व्यवस्था सुचारू हो सके और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके।

आम नागरिकों और विशेष रूप से *अभिभावकों* से सख्त अपील की है:
1. *नाबालिग ड्राइविंग पर रोक:* *18 वर्ष से कम आयु* के बच्चों को *वाहन चलाने की अनुमति बिल्कुल न दें।* यदि कोई नाबालिग वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है, तो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत वाहन मालिक (अभिभावक) पर *कड़ी कानूनी कार्यवाही* की जाएगी।
2. *हेलमेट और सीट बेल्ट:* दोपहिया वाहन चालक अनिवार्य रूप से *हेलमेट* पहनें और चार पहिया वाहन चालक *सीट बेल्ट* का प्रयोग करें।
3. *ओवर-स्पीडिंग से बचें:* तेज रफ्तार से वाहन चलाना गंभीर दुर्घटनाओं का मुख्य कारण है।

*सुरक्षित यातायात हर नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है।*

उक्त कार्यवाही में थाना लोरमी पुलिस टीम की अहम भूमिका रही।

संबंधित पोस्ट

राजस्व धमतरी में पटवारी का नया खेल, शासकीय पट्टेदार भूमि को निजी खजाने में किया तब्दील 

Chunesh Sahu

राशिफल 24 जुलाई: इन 5 राशिवालों के आज पूरे होंगे अटके काम, सुधरेगी आर्थिक स्थिति

Admin

अपर कलेक्टर ने ग्राम ढोंगईटोला में डिजिटल क्रॉप सर्वे (डिजिटल गिरदावरी) का किया निरीक्षण 

hindmedianews

राम राज्य के लिए भोगी नही योगी शासक है आवश्यकता ~ श्री राजीवलोचन दास जी महाराज 

hindmedianews

20 मार्च तक भाजपा को मिल सकता है नया राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक महीने में 6 राज्यों में चुने जाएंगे नए अध्यक्ष

Sakshi Bansod

बालोद में उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा का गरिमामयी आगमन, संगठनात्मक बैठक में हुए शामिल

Chunesh Sahu