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एअपने मां को बाहर न छोड़े: पशु क्रूरता में आरोपी वाहन चालक गिरफ्तार

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कवर्धा ,दिनांक 08 नवंबर 2024 को थाना स0 लोहारा क्षेत्र अंतर्गत उडिया कला स्थित राधा रघुराज पेट्रोल पंप के पास वाहन क्रमांक CG-13-AE-1313 के चालक असीम रजा उर्फ अबरार रजा, पिता स्व0 अजीज रजा, उम्र 27 वर्ष, निवासी भिंभौरी ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए एक बछड़े के ऊपर जान-बूझकर वाहन चढ़ाकर उसे कुचल दिया, जिससे बछड़े की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई।

इस संबंध में थाना स0 लोहारा में अपराध क्रमांक 321/2024, धारा 281, 325, बीएनएस के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान आरोपी के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर छत्तीसगढ़ कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4/10, पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11(2), एवं मोटर वाहन अधिनियम की धारा 130(1)/177 को भी प्रकरण में जोड़ा गया।

पुलिस अधीक्षक  धर्मेंद्र सिंह (भापुसे) के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक  पुष्पेंद्र बघेल एवं श्री पंकज पटेल, तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी श्री कृष्ण कुमार चंद्राकर के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी श्री लालमन साव एवं उनकी टीम ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए आरोपी असीम रजा उर्फ अबरार रजा को गिरफ्तार किया और उसे माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जहां आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।

लेकिन पशु पालकों को भी इस तरह सड़कों में छोड़ कर गौ माता नाम मात्र कहने से नहीं चलता। आवारा बनाने पशुओं को बाहर छोड़ना सही नहीं, बाइक सवार और अन्य वाहन यात्रियों का दुर्घटना अक्सर जानवरों के ही कारण होता है। जिस पर सरकार को ठोस कदम उठाने की आवश्यकता।

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