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अवैध शराब परिवहन करने वाले अंतर्राज्यीय युवकों को रेंगाखर पुलिस ने धर दबोचा

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 कवर्धा : रेंगाखार थाना अंतर्गत अवैध शराब परिवहन करने वाले अंतर्राज्यीय दो युवकों को पुलिस ने मिली सूचना के आधार पर धर दबोचा।
डॉ. लाल उमेद सिंह पुलिस अधीक्षक कबीरधाम एवं श्रीमती मनीषा ठाकुर रावटे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कबीरधाम द्वारा समय-समय पर जिला कबीरधाम के समस्त थाना एवं पुलिस चौकी प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्र में सघन पेट्रोलिंग/गस्त किया जाकर क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाये जाने एवं जिला इकाई के थाना जो सरहदी राज्यो की सीमा से लगे हुए उक्त थाना अपने-अपने सरहदी सीमा पर लगातर नाकाबंदी पांईट लगाकर संदिग्ध वाहनों की नियमित रूप से तस्दीकी करने निर्देशित किया गया है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार सभी थाना एवं चौकी क्षेत्र में लगातार पेट्रोलिंग/गस्त पार्टी रवाना किया जा रहा है। दिनॉंक 17/03/2023 को जिला कबीरधाम के थाना रेंगाखार क्षेत्र में पुलिस पार्टी स्थानीय रेंगाखार कस्बा में रात्रि गस्त पेट्रोलिंग में रवाना हुई थी। जो रात्रि गस्त पेट्रोलिंग के विश्वसनीय मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई कि दो व्यक्ति बालाघाट मध्यप्रदेश की ओर से बोलेरो पीकअप वाहन CG 07 BY 8066 में सब्जी वाले प्लास्टिक कैरेट के नीचे में छुपाकर अवैध रूप से शराब को रेंगाखार क्षेत्र से होते हुए परिवहन कर रहे हैं, कि उक्त सूचना पर रात्रि गस्त पेट्रोलिंग पर रवाना हुई थाना रेंगाखार की टीम ने मुखबीर से प्राप्त सूचना के आधार पर नाकाबंदी लगाकर बोलेरो पीकअप वाहन CG 07 BY 8066 को विधिसंगत् रूकवाकर वाहन सवार से वाहन में रखे समान सब्जी कैरेट के संबंध में पुछताछ करने पर उक्त वाहन के माध्यम से सब्जी लाने के लिए भिलाई दुर्ग, रायपुर की ओर जाना बताया, किन्तु मुखबीर से प्राप्त जानकारी के आधार पर उक्त वाहन की विधिसंगत् तलाशी कार्यवाही किये जाने पर सब्जी कैरेट के नीचे खाखी रंग की बहूत से कार्टून वाहन में भरा हुआ दिखा। उक्त सभी कार्टून को खोलकर देखने पर उसमें गौवा व्हीस्की अंग्रेजी शराब भरा हुआ पाया गया। जिसके संबंध में पुनः वाहन सवार व्यक्तियों से पुछताछ करने पर बालाघाट मध्यप्रदेश से अवैध रूप से धन अर्जित करने की मंशा से अंग्रेजी शराब को लाकर छत्तीसगढ़ राज्य के भिलाई (दुर्ग) एवं रायपुर की ओर खपाने की योजना बताया गया। जिस पर वाहन सवार व्यक्तियों का कृत्य अपराध धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के तहत् घटित करना पाये जाने से थाना रेंगाखार में अपराध क्रमांक 09/23 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट कायम कर आरोपी राजाराम पिता सूरज पाल उम्र 29 वर्ष निवासी लक्ष्मीनगर वार्ड नंबर 04 सुपेला, थाना सुपेला भिलाई जिला दुर्ग एवं राकेश निराला पिता लीलाराम निराला उम्र 21 वर्ष निवासी पलारी थाना पलारी जिला बलौदाबाजार को विधिसंगत् गिरफ्तारी कार्यवाही कर एक सफेद रंग की बोलेरो पीकअप वाहन क्रमांक CG 07 BY 8066 कीमती 07 लाख रूपये में रखे हुए खाखी रंग के 86 नग कार्टून में प्रत्येक में 50-50 नग कुल 4300 पौवा प्रत्येक में 180-180 एमएल भरा गोवा व्हीस्की अंग्रेजी शराब कुल 774 बल्क लीटर कीमती 4,60,100 रूपये एवं सब्जी रखने का प्लास्टिक कैरेट 47 नग कीमती 4700 रूपये कुल जुमला कीमती 11,64,800 रूपये की विधिसंगत् जप्ती कार्यवाही किया गया है। 
  उक्त संपूर्ण कार्यवाही में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गनिर्देशन एवं श्री संजय ध्रुव उप पुलिस अधीक्षक नक्सल ऑप्स के दिशा-निर्देश में उप निरीक्षक बी.आर. सिन्हा, आरक्षक पुरानिक दास, विजय शर्मा, अंजोरदास, संजय धुर्वे, ओमप्रकाश, शिवाकांत, शिवेन्द्र ठाकुर, बद्री बाँधेकर द्वारा सराहनीय कार्य किया गया है।

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