
मोटर वाहन एक्ट के तहत की गई कार्यवाही…कुल 21 प्रकरण में समन शुल्क 7,100 /- रूपये का किया
गया चालानी कार्यवाही.
आम नागरिकों को यातायात नियमों के पालन करने की अपील के साथ-साथ किया गया चालानी कार्यवाही…
बालोद–पुलिस अधीक्षक बालोद श्री जितेन्द्र यादव के निर्देश पर, श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री हरीश राठौर एवं उप पुलिस अधीक्षक श्री राजेश बांगडे के मार्गदर्शन एवं प्रभारी यातायात श्री दिलेश्वर चंद्रवंशी के नेतृत्व में आज दिनांक 26.07.2022 को गुरूर थाना क्षेत्र में हो रही सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने यातायात बालोद द्वारा यातायात नियमों के उल्लंघनकर्ताओं पर चालानी कार्यवाही किया गया है। चालानी कार्यवाही के दौरान आम नागरिकों को यातायात नियमों के पालन करने एवं दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने की समझाईश के साथ-साथ नियमों का पालन नहीं करने वाले चालकों पर कार्यवाही भी किया गया है। चालानी कार्यवाही के दौरान बिना सीट बेल्ट लगाये वाहन चलाने, दोपहिया वाहन में तीन सवारी बैठाकर चलाने, नम्बर प्लेट का स्पष्ट न लिखा होना, तेज गति से वाहन चालन करने वाले एवं मौके पर वाहन के दस्तावेज पेश नहीं करने एवं मोटरयान अधिनियम् के धाराओं के उल्लघंन करने वाले चालको के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम के तहत् निम्नानुसार कार्यवाही की गई है-

01.मौके पर वाहन के कागजात पेश नहीं करना– 05 प्रकरण समन शुल्क 1500/-
03.दोपहिया वाहन में तीन सवारी बैठाना–02 प्रकरण समन शुल्क 600/-
04.बिना सीट बेल्ट लगाये चार पहिया वाहन चलान–04 प्रकरण समन शुल्क 2000/-
05.नंबर प्लेट का स्पष्ट व नियामानुसार न होना–02 प्रकरण
समन शुल्क 600/-
06.यातायात नियमों का पालन नहीं करना–08 प्रकरण समन शुल्क 2400/-
कुल प्रकरण 21 में समन शुल्क 7100 रूपये।
चुनेश साहू 7049466638





