
रायपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा और जनहितकारी निर्णय लिया है। अब 2500 वर्गफीट भूमि रखने वाले परिवार भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। योजना के दिशा–निर्देशों में किए गए इस संशोधन से हजारों परिवारों को राहत मिलने की संभावना है।
पहले इस योजना में केवल वही लोग पात्र थे जिनके पास 2500 वर्गफीट से कम भूमि थी। इससे अधिक क्षेत्रफल वालों को अपात्र माना जाता था और उन्हें सरकारी आवास निर्माण सहायता नहीं मिलती थी। लेकिन हाल ही में राज्य शासन द्वारा जारी संशोधित नियमों के बाद अब यह बाध्यता समाप्त हो गई है।
राज्य सरकार का दावा है कि इस बदलाव के बाद योजनांतर्गत लाभार्थियों की संख्या में बड़ा इजाफा होगा और अधिक जरूरतमंद परिवारों को पक्का मकान मिल सकेगा। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में इस नए संशोधन के बाद पात्रता सूची का पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा।
सूत्रों के अनुसार, कई जिलों में पहले से लंबित पात्र परिवारों के नाम अब फिर से सूची में शामिल किए जाएंगे। शासन ने विभागों को निर्देशित किया है कि पात्रता सूची का पुनः परीक्षण कर लाभार्थियों को जल्द लाभ दिलाया जाए।
मुख्य बिंदु
पहले 2500 वर्गफीट से अधिक भूमि होने पर माना जाता था अपात्र संशोधन के बाद अब बड़े भूखंड वालों को भी मिलेगा लाभ पात्रता सूची में बढ़ेगी संख्या, ज़्यादा परिवार होंगे शामिल ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में होगा पुनर्मूल्यांकन
सरकार का कहना है कि यह निर्णय प्रधानमंत्री आवास योजना को और अधिक प्रभावी बनाने तथा “हर व्यक्ति को अपना घर” लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।





