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अपहरण और शोषण का आरोपी गिरफ्तार….

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कबीरधाम पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए नाबालिग बालिका के अपहरण एवं शोषण के आरोपी को पुणे, महाराष्ट्र से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी नाबालिग को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था और जबरन शारीरिक शोषण कर रहा था।

मामला थाना कुकदुर के अपराध क्रमांक 160/24, धारा 137(2) भा.न्या.सं. से संबंधित है। प्रार्थी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री 24-25.11.2025 की दरमियानी रात बिना बताए घर से लापता हो गई। मामला अत्यंत संवेदनशील होने के कारण पुलिस अधीक्षक कबीरधाम  धर्मेंद्र सिंह (भा.पु.से.) ने तत्काल आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक  पुष्पेंद्र बघेल (रा.पु.से.), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक  पंकज पटेल (रा.पु.से.) एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी  भूपत सिंह के मार्गदर्शन में थाना कुकदुर प्रभारी निरीक्षक जे.एल. शांडिल्य के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया।

पुलिस टीम ने तकनीकी अनुसंधान एवं मुखबिर तंत्र की सहायता से आरोपी एवं अपहृता की खोजबीन शुरू की। लगातार प्रयासों के बाद यह जानकारी प्राप्त हुई कि नाबालिग को आरोपी अजय कुमार पिता शिवनाथ बघेल (उम्र 24 वर्ष), निवासी ग्राम कुकदुर, ने पुणे, महाराष्ट्र में छिपाकर रखा है। टीम ने तत्परता दिखाते हुए 11.03.2025 को पुणे के मूर्ति पार्क, वहिल नगर, डुडुलगांव, थाना दिघी, जिला पिंपरी चिंचवड़, महाराष्ट्र में दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया तथा नाबालिग को सुरक्षित बरामद किया।

पूछताछ के दौरान पीड़िता ने बताया कि आरोपी अजय कुमार बघेल ने उसे शादी का झांसा देकर अपने साथ भगाया और पुणे ले जाकर जबरन शारीरिक संबंध बनाए। मामले में पर्याप्त साक्ष्य एकत्रित किए जाने के पश्चात आरोपी के विरुद्ध धारा 137(2), 64(2)(एम), 64(2)(आई) भा.न्या.सं. एवं 4, 6 पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर उसे विधिवत गिरफ्तार किया गया। आरोपी को माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

इस महत्वपूर्ण कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक जे.एल. शांडिल्य, प्रधान आरक्षक मनोज तिवारी, अजय जायसवाल, आरक्षक कृष्ण कुमार ध्रुवे एवं महिला आरक्षक बिमला ध्रुवे की विशेष भूमिका रही।

कबीरधाम पुलिस आम नागरिकों एवं अभिभावकों से अपील करती है कि नाबालिगों की गतिविधियों पर सतर्क दृष्टि रखें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें, ताकि इस प्रकार के अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके।

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