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पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना का मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने किया शुभारंभ

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पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना का मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने किया शुभारंभ

 

कार्यक्रम में वर्चुअली माध्यम से जुड़े जिले के जनप्रतिनिधि, अधिकारी और हितग्राही 

 

धमतरी 20 जनवरी 2025/ प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज राजधानी रायपुर स्थित न्यू सर्किट हाउस आडिटोरियम में पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना का शुभारंभ की। इस अवसर पर धमतरी जिला एवं विकासखण्ड स्तर से जनप्रतिनिधि, अधिकारी और हितग्राही वर्चुअली तौर पर कार्यक्रम से जुड़े रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भूमिहीन मजदूरों से किए गए वायदे के अनुरूप प्रधानमंत्री श्री मोदी की एक और गारंटी पूरी हो गई है। छत्तीसगढ़ में बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर करती है, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जिनके पास कृषि भूमि भी नहीं है और वे कृषि मजदूरी कर जीविकोपार्जन करते हैं। उन्हें ध्यान में रखते हुए हमने भूमिहीन कृषि मजदूर भाई-बहनों से भी एक वादा किया था। हमने कहा था कि उन्हें 10 हजार रुपये सालाना आर्थिक सहायता देंगे। आज हमने इस वादे को पूरा किया है।

              मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के कुल 5 लाख 62 हजार 112 हितग्राहियों को इस योजना का लाभ मिलने जा रहा है। इस योजना के तहत पाँच सौ 62 करोड़ 11 लाख 20 हजार रुपये हम भूमिहीन कृषि मजदूरों को प्रदान करेंगे। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना को शुरू करने के पीछे हमारा उद्देश्य भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के शुद्ध आय में वृद्धि कर उन्हें आर्थिक रूप से संबल प्रदान करना है। इस योजना में भूमिहीन कृषि मजदूरों के साथ वनोपज संग्राहक भूमिहीन परिवार, चरवाहा, बढ़ई, लोहार, मोची, नाई, धोबी आदि पौनी-पसारी व्यवस्था से संबद्ध भूमिहीन परिवार भी शामिल हैं। इनके अलावा अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासियों के देवस्थल में पूजा करने वाले पुजारी, बैगा, गुनिया, माँझी परिवारों को भी शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री श्री साय ने भूमिहीन मजदूर हितग्राहियों को 10 हजार रुपए की राशि का चेक वितरित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस ऐतिहासिक कदम के माध्यम से प्रदेश के भूमिहीन मजदूर परिवारों के आर्थिक समृद्धि का जो संकल्प हमने लिया था, वह आज साकार हो रहा है। श्री साय ने कहा कि यह योजना न केवल उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगी, बल्कि उनके बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और भविष्य को भी सुरक्षित बनाएगी। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि प्रदेश का हर गरीब और भूमिहीन परिवार खुशहाल हो। यह योजना उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम बनेगी। 

            मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने छत्तीसगढ़ की जनता को जो गारंटियां दी थीं, उनमें से अधिकांश गारंटियों को हमारी सरकार ने महज एक साल के भीतर ही पूरा कर दिया है। शपथ लेने के दूसरे दिन ही पहली कैबिनेट में हमने जरूरतमंद 18 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दी। हमारी सरकार ने पीएम आवास के लिए पात्रता का दायरा भी बढ़ा दिया है। अब जिनके पास दुपहिया वाहन हैं, ढ़ाई एकड़ सिंचित भूमि या पाँच एकड़ असिंचित भूमि है, जिनकी मासिक आय 15 हजार रुपये है, वे भी पीएम आवास के लिए पात्र होंगे। हमने राज्य में आवास प्लस के लिए सर्वे का काम भी शुरू कर दिया है। छत्तीसगढ़ के हर नागरिक तक सुशासन का लाभ पहुँचे, हमारी सरकार का यही प्रयास है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब जब किसान भाइयों को उनके उपज की पूरी कीमत मिल रही है तो खेती छोड़ चुके किसान भी कृषि की ओर लौट रहे हैं।

 

2.*सी आई एस एफ में कुकरेल के यशवंत का चयन*

*कुकरेल* ग्राम पंचायत कुकरेल नयापारा क्षेत्र निवासी यशवंत सिंह राजपूत पिताश्री टेलेश्वर सिंह राजपूत माता श्रीमती शकुन्तला सिह राजपूत का चयन सी आई एस एफ मैं हुआ जिसमें परिजनों एवं ग्राम वासियों मैं खुशी का माहौल है यशवंत जाने की तैयारी पूरा कर मेहनत सफल होते ही परियोजना दोस्तों ग्राम वासियों में खुशी का लहर दौड़ आई है ट्रेनिंग में रवाना होने के पूर्व यशवंत सिंह राजपूत परिजनों और ग्रामीण के साथ गांव की शीतला माता मंदिर में आशीर्वाद प्राप्त किया फिर ट्रेनिंग के लिए रवाना हुए इस मौके पर व्यापारी संघ अध्यक्ष नीरज कुमार साहू पूर्व सरपंच श्यामलाल कोरार्म कमल नारायण सिन्हा गोवर्धन निषाद भुनेश्वर दास गोविंद बड़े पिताजी गुलाब सिंह ठाकुर कुलदीप सिंह राजपूत राजकुमार सिन्हा वेद प्रकाश साहू एवं सभी ग्रामवासी उत्सवर्धन के साथ विदा किया

3.*आदर्श आचार संहिता लागू: संपत्ति विरूपण पर नगर निगम की कार्रवाई तत्काल प्रभाव से प्रारंभ, अलग अलग टीम हुई गठित*

 

 

धमतरी/ नगरीय निकाय चुनाव-2025 की घोषणा के साथ आदर्श आचार संहिता सोमवार से प्रभावी हो गई है। इसके तहत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के पालन हेतु नगर निगम प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। निगम आयुक्त प्रिया गोयल और उपायुक्त पीसी सार्वा ने संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

 

आदेशानुसार मुख्य चौक-चौराहों, सड़कों और स्ट्रीट लाइट पोल पर लगे राजनीतिक पोस्टरों को हटाने का अभियान तेज कर दिया गया है। नगर निगम की टीम शहर में संपत्ति विरूपण का कार्य सतर्कता से कर रही।

इस कार्रवाई के तहत शहर के विभिन्न स्थानों से राजनीतिक पोस्टर और होर्डिंग हटाए जा रहे हैं, जिससे आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जा सके। निगम ने संपत्ति विरूपण की कार्यवाही के लिए चार अलग अलग टीम बनायी है। जिसके चलते प्रमुख चौक चौराहों के साथ ही सभी 40 वार्ड में कार्यवाही की जाएगी। नोडल और सहायक नोडल अधिकारियों की भी नियुक्ति की गई है। एक टीम में 10 से अधिक लोग शामिल है। वाहनो की भी पर्याप्त व्यवस्था है।

 

 

4.समाचार

नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2025

 

जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुमति के बिना विश्राम गृह/निरीक्षण गृह आरक्षित नहीं करने के आदेश जारी

 

धमतरी 20 जनवरी 2025/ नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2025 के लिए आज अधिसूचना जारी हो गई है। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं जिला सत्कार अधिकारी ने बताया कि अधिसूचना जारी होने के फलस्वरूप धमतरी जिला क्षेत्र अंतर्गत स्थित विश्राम गृह/निरीक्षण गृह निर्वाचन कार्य समाप्ति तक के लिए आरक्षित किया गया है। इसके मद्देनजर आदेश जारी किया गया कि कोई भी विश्राम गृह/निरीक्षण गृह कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) जिला धमतरी के अनुमति के बगैर आरक्षित नहीं किया जाएगा।

 

5.समाचार

नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2025

जिला निर्वाचन अधिकारी ने किया जुलूस एवं लाउडस्पीकर आदि की अनुमति के लिए संबंधित अनुविभागीय अधिकारी को अधिकृत

 

धमतरी 20 जनवरी 2025/ त्रिस्तरीय पंचायतों एवं नगरीय निकायों के आम निर्वाचन 2025 के तहत नगरपालिक निगम, नगर पंचायतों एवं जनपद पंचायत क्षेत्रों में निर्वाचन होना है। इसके मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय निर्वाचन ने निर्वाचन के लिए अभ्यर्थियों द्वारा जुलूस, आमसभा, लाउडस्पीकर आदि की अनुमति मांगने पर नियमानुसार अनुमति दिए जाने के लिए संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी धमतरी, नगरी एवं कुरूद को अधिकृत किया है।

 

6.समाचार

नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2025

शासकीय राशि से लगे विज्ञापन एवं होर्डिंग्स हटाने दिए गए निर्देश 

 

धमतरी 20 जनवरी 2025/ छ.ग. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों एवं नगरीय निकायों के आम निर्वाचन 2025 की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। इसके मद्देनजर जिले के सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों एवं जनपद पंचायतों के सभी वार्डों में आम निर्वाचन होना है, जहां शासकीय राशि से लगे विज्ञापन एवं होर्डिंग्स को हटाया जाना आवश्यक हो गया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, स्थानीय निर्वाचन ने आदर्श आचरण संहिता का पालन करते हुए सभी वार्डों के सीमा क्षेत्र एवं जनपद पंचायत के अंदर शासकीय राशि से लगे विज्ञापनों एवं होर्डिंग्स को हटाने की कार्यवाही सुनिश्चित करने एवं पालन प्रतिवेदन 21 जनवरी तक अनिवार्य रूप से जिला निर्वाचन कार्यालय को सूचित करने के निर्देश आयुक्त, नगरपालिक निगम धमतरी, सभी मुख्य नगरपालिका अधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायतों को दिए हैं।

 

 

7.समाचार

नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2025

सम्पत्ति विरूपण अधिनियम अनुसार काय्रवाही करने संबंधित अधिकारी किए गए अधिकृत

 

धमतरी 20 जनवरी 2025/ छ.ग. राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त निर्देशानुसार त्रिस्तरीय पंचायतों एवं नगरीय निकायों के आम निर्वाचन 2025 के तहत जिले के सभी नगरीय निकायों एवं जनपद पंचायतों के सदस्यों के लिए आम निर्वाचन होना है। उक्त आम निर्वाचन में नगरीय निकायों एवं जनपद पंचायत क्षेत्रों में निर्वाचन होना है, वहां संपत्ति विरूपण अधिनियम प्रभावशील हो गया है। इसके मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय निर्वाचन ने सम्पत्ति विरूपण अधिनियम अनुसार कार्यवाही करने के लिए नगरपालिक निगम धमतरी के लिए आयुक्त, नगरनिगम धमतरी एवं नगर पंचायतों के मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर पंचायत आमदी, नगरी, कुरूद, भखारा एवं मगरलोड तथा जनपद पंचायत क्षेत्रों के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत धमतरी, नगरी, कुरूद व मगरलोड को उनके अधिकार क्षेत्र के लिए अधिकृत किया गया है।

 

8.समाचार

नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2025

तीव्र संगीत, ध्वनि विस्तारक यंत्र तथा कोलाहल प्रतिबंधित

जिला दण्डाधिकारी ने जारी किया आदेश

 

धमतरी 20 जनवरी 2025/ छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों एवं पंचायतों के आम निर्वाचन 2025 संपन्न कराने के लिए घोषित कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए धमतरी जिले के नगरीय निकायों एवं जनपद पंचायतों के सभी वार्डों के सदस्यों का आम निर्वाचन होना है। उनमें तीव्र संगीत, ध्वनि विस्तारक यंत्र तथा कोलाहल को प्रतिबंधित करना लोकहित में आवश्यक है। इसके मद्देनजर जिला दण्डाधिकारी सुश्री रोमा श्रीवास्तव ने छत्तीसगढ़ कोलाहल अधिनियम 1985 के तहत् प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए सभी प्रकार के तीव्र संगीत ध्वनि विस्तारक यंत्र, मोटरयान के प्रेशर हार्न से उत्पन्न होने वाले कोलाहल, जिससे सामान्य पैदल चलने वाला व्यक्ति घबरा जाए या जिसे सुनकर क्षोभ या सन्त्रासकारित हो को, उन समस्त नगरीय निकायों में जहाँ आम निर्वाचन होना है, में प्रतिबंधित किया है। 

               निर्वाचन के प्रयोजनो के लिए निर्वाचन अवधि के दौरान सुबह 6 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक जिले के समस्त नगरीय निकायों के वार्डों एवं जनपद पंचायत क्षेत्रों में ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउड स्पीकर इत्यादि) के प्रयोग की अनुमति के लिए शर्तें निर्धारित की गईं है, इसके तहत उक्त समयावधि में किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग तभी किया जा सकेगा जब उससे छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा समय समय पर जारी दिशा-निर्देश का कोई उल्लंघन न होता हो। चलित वाहन में ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग आयोग के द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों, आदेशों के अनुरूप एवं आयोग द्वारा निर्धारित समय-सीमा पर ही किया जा सकेगा। यह प्रतिबंध धारा 13 के तहत जिन्हें कानून द्वारा छूट प्रदान किया गया है, उन पर लागू नहीं होगा। इस आदेश के द्वारा लगाए गए प्रतिबंध का उल्लंघन किये जाने पर उक्त अधिनियम की धारा 16 (1) के प्रावधान के अनुसार कोई पुलिस अधिकारी जो हेड कान्स्टेबल के पद से निम्न संवर्ग का न हो, उस ध्वनि विस्तारक यंत्र को जप्त करके कार्यवाही कर सकेगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।

 

9.समाचार

नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2025

जिला सीमा क्षेत्र के भीतर रहने वाले शस्त्र लायसेंसियों के शस्त्र लायसेंस निलंबित

 

धमतरी 20 जनवरी 2025/ जिला दण्डाधिकारी, धमतरी सुश्री रोमा श्रीवास्तव ने आगामी त्रिस्तरीय पंचायत एवं नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2025 हेतु कार्यक्रम की घोषणा एवं आदर्श आचरण संहिता के प्रभावशील होने के फलस्वरूप निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने तथा लोक शांति की सुरक्षा के साथ ही आम व्यक्ति की सुरक्षा हेतु सीमित अवधि के लिए धमतरी जिला सीमा क्षेत्र में आग्नेय अस्त्र लायसेंसियों से जमा करवाने संबंधी आदेश जारी किया है, ताकि चुनाव प्रक्रिया के दौरान भय, आंतक का वातावरण न हो सके तथा इन अस्त्रों का दुरूपयोग होने से रोका जा सके। अतः आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17 उपधारा (3) के उपज क्लाज (बी), धारा-21 के तहत धमतरी जिला सीमा क्षेत्र के भीतर रहने वाले समस्त शस्त्र लायसेंसियों को आदेशित किया है कि वे अपने-अपने आग्नेय अस्त्र-शस्त्र नजदीकी पुलिस स्टेशन में 7 दिवस के अंदर जमा करायें। 

यह आदेश जिले में निवासरत् सभी लायसेंसी तथा बाहर के जिले से आये लायसेंसी पर भी लागू होगा। सभी लायसेंसी आधार संहिता समाप्त होने के उपरांत अपने शस्त्र वापस प्राप्त कर सकेगें। इस हेतु गठित जिला कमेटी द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार इस आदेश से समस्त मान्यता प्राप्त बैंकों के सुरक्षा गार्ड/ वित्तीय संस्थाओं के सुरक्षा गार्ड, संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्ति, राष्ट्रीय रायफल संघ व जिला रायफल संघ तथा इस जिले के औद्योगिक संस्थानों, शैक्षणिक संस्थानों एवं महत्वपूर्ण शासकीय संस्थानों के सुरक्षा हेतु तैनात सुरक्षा गार्ड मुक्त रहेगें। ऐसे अनुज्ञप्तिधारी व्यक्ति, जिनके पास सुरक्षा के लिहाज से शस्त्र होना अति आवश्यक है. अनुज्ञप्तिधारी के आवेदन पर कमेटी द्वारा विचार उपरांत इस आदेश से मुक्त रखने अथवा नहीं रखने के संबंध में निर्णय लिया जा सकेगा। जिला कमेटी को दिये जाने वाले आवेदन कार्यालय कलेक्ट्रेट धमतरी के लायसेंस शाखा में दिया जा सकेगा। सभी अनुज्ञप्तिधारी, जिन्हें इस आदेश से मुक्त रखा गया है, को भी अपने अस्त्र-शस्त्र की सूचना संबधित थाने में तत्काल देनी होगी तथा अपने अस्त्र बिना थाना प्रभारी की अनुमति के अपने परिसर की सीमा क्षेत्र से बाहर नहीं ले जा सकेगें। आज से निर्वाचन प्रक्रिया के समाप्ति (त्रिस्तरीय पंचायत एवं नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2025) तक के लिए धमतरी जिला सीमा क्षेत्र के भीतर रहने वाले शस्त्र लायसेंसियों के शस्त्र लायसेंस निलंबित किए जाते है। संबंधित थाना प्रभारी यह सुनिश्चित करेगे कि इस तरह जमा किये जाने वाले शस्त्र का उचित रूप से पंजी बनाकर उसमें जमा करने वाले शस्त्रों का इंद्राज करेगें और शस्त्र जमा करने वालों को इस संबंध में पावती देगें। जमा कराये गये शरत्रों को समुचित रूप से अपने अभिरक्षा से सुरक्षित रखेगें एवं निर्वाचन प्रक्रिया के समाप्ति के पश्चात् एक सप्ताह के अंदर संबंधित अनुज्ञप्तिधारियां को शस्त्र लौटाना सुनिश्चित करेगें।

 

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नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2025

अधिकारी, कर्मचारियों के अवकाश पर प्रतिबंध

धमतरी 20 जनवरी 2025/ त्रिस्तरीय पंचायत एवं नगरीय निकाय के आम निर्वाचन 2025 के तहत् जिले के समस्त नगरीय निकाय तथा जनपद पंचायतों में आम निर्वाचन होना है। इसके मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने उक्त होने वाले आम निर्वाचन को ध्यान में रखते हुए जिले में पदस्थ सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आदेशित किया है कि वे अधोहस्ताक्षरकर्ता के पूर्वानुमति के बिना न तो अवकाश पर प्रस्थान करेंगे और न ही मुख्यालय छोडेंगे। अवकाश के दिनों में भी निर्वाचन से संबंधित आदेशों/पत्रों को प्राप्त करने हेतु कार्यालय को खुला रखेंगे। बताया गया है कि समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के अवकाश की स्वीकृति हेतु संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर (नगरीय निकाय/ पंचायत) की अनुशंसा आवश्यक होगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश पर्यन्त लागू रहेगा।“

 

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